देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से भूमि आवंटन नियमों में अहम बदलाव को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्राग फार्म औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े भूमि आवंटन नियमों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

नए निर्णय के अनुसार, उद्योग स्थापना के लिए आवंटित की गई भूमि यदि तीन वर्षों तक उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो उसका आवंटन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से भूमि के अनावश्यक रोके जाने पर रोक लगेगी और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

हालांकि, संशोधित प्रावधानों के तहत पट्टेदार को यह सुविधा भी दी गई है कि वह औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से और राजस्व विभाग की सहमति से समान औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि को उप-पट्टे पर दे सकता है।

बताया गया कि ऊधमसिंह नगर जिले के प्राग फार्म क्षेत्र में कुल 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सिडकुल को हस्तांतरित किया गया है। पूर्व आदेशों के अनुसार, पट्टेदार को भूमि बेचने या पट्टे पर देने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरण का अधिकार नहीं था।

सरकार के इस फैसले को उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और निवेशकों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रेरित करने वाला कदम माना जा रहा है।

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